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सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेंगे अतिथि शिक्षक,दो अक्टूबर को होगा बड़ा आंदोलन,पांच सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे अतिथि

'अतिथि' नहीं बनेंगे शिक्षक,शिक्षा मंत्री की बात पर डीपीआई ने लगाई मुहर,प्रदेश के 70 हजार अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित

अतिथि शिक्षकों को तत्काल निकालने का आदेश जारी
एमपी के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (guest teachers) को लेकर एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत अगर किसी स्कूल में स्थाई शिक्षक की पूर्ति हो जाती है तो अतिथि शिक्षक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार के आदेश अलग-अलग जिलों में जारी किए जा रहे हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचनालय से आयोजित VC दिनांक 08 जनवरी 2024 में दिए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति,उच्च प्रभार या स्थानांतरण से यदि शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं और उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भी कार्यरत है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल GFMS पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अगर कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति,उच्च प्रभार या स्थानांतरण से पद पूर्ति के बाद भी कार्यरत पाए जाते हैं तो संबंधित अतिथि शिक्षक का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काट कर भुगतान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा (mp government teachers)।

अतिथि विद्वानों को अब एक दिन के दो हजार रुपये मिलेंगे
प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब 1500 से बढ़कर प्रतिदिन दो हजार रुपये मानदेय मिलेगा (MP guest teachers) । वही इनका अधिकतम मानदेय प्रतिमाह 50 हजार रुपये होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह एक अक्टूबर से लागू होगा। इससे प्रदेश के 4500 अतिथि विद्वानों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने 11 सितंबर को अतिथि विद्वानों की महापंचायत में 50 हजार रुपये निश्चित मासिक वेतन देने की घोषणा की थी। हालांकि अतिथि विद्वानों का कहना है कि विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलने से 50 हजार रुपये से कम मानदेय होगा। इसी बीच कॉलेज में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने के आदेश जारी किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। इस बार अतिथि विद्वानों को साल में 13 दिन का आकस्मिक और तीन दिन का ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि अतिथि विद्वान के कार्य पर उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति इस दिन में शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज किया जाए। साथी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, और ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा में चयनितों के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। फालेन आउट (विस्थापित) अतिथि विद्वान च्वाइस फिलिंग से भर्ती में शामिल होंगे।