शासकीय कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर,कर्मचारियों के अवकाश एवं पेंशन नियम का प्रारुप तैयार

मप्र के दस लाख से अधिक कर्मचारियों के अवकाश और साढ़े चार लाख पेंशनरों के लिए नए पेंशन नियम लागू होंगे। इसके लिए वित्त विभाग की समिति ने प्रारुप तैयार कर लिया है। इस पर विचार करने के लिए विभाग ने समिति के सदस्यों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिल,संचालक पेंशन और विशेषज्ञ के तौर पर भू-संपदा अधिनियम प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाईकर की बैठक आज होगी। इसमें नियमों के प्रारुप पर विचार कर अंतिम रुप दिया जा सकता है। इन विभागों को 31 मार्च कू पहले लागू करने की तैयारी चल रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने पेंशन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत है। इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्राविधानों को लेकर निर्णय अब तक नहीं हो पाया था। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कर्मचारी आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर पेंशन संचालनाय से अभिमत भी लिया जा चुका है। अब वित्त विभाग द्वारा गठित समूह ने भी रिपोर्ट का परीक्षण करके प्रारुप तैयार कर दिया है। Mukhabir के अनुसार 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित पुत्री,विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन का लाभ देने का प्राविधान प्रस्तावित है।
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