पदोन्नति में आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट ने मोहन सरकार को लगाई फटकार,नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मप्र सरकार की तरफ से दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा गया है कि दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण मामले को लेकर कर्मचारी संघ ने याचिका दायर की थी। संघ की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने दलील देते हुए कहा था कि 2016 में लागू हुए दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा 36 के तहत दिव्यांगों को न सिर्फ सीधी भर्ती में बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है। इस याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार से उचित जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत अपने राज्यों में उचित नियम बनाएं। मप्र सरकार ने साल 2017 में दिव्यांगों के लिए आरक्षण से संबंधित नियम बनाए,लेकिन यह नियम केवल सीधी भर्ती तक सीमित थे। इन नियमों में पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया।
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