एमपी में शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा नहीं बनेगी बाधा CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कंप्यूटर प्रवीणता एवं प्रमाणन परीक्षा यानी सीपीसीटी के आधार पर किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी और न ही पदोन्नति के बाद रिवर्ट किया जाएगा।
### क्या था मामला?
प्रदेश में पदोन्नति नियम-2025 के तहत जून 2026 में विभागों ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की थी। कई विभागों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2 साल की परिवीक्षा पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत भी किया।
लेकिन सीपीसीटी की अनिवार्यता का हवाला देकर कुछ विभागों ने पात्र कर्मचारियों की पदोन्नतियां रोक दीं। कृषि और उद्योग विभाग ने तो पदोन्नति आदेश ही निरस्त कर दिए और कर्मचारियों को वापस चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेज दिया। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी।
22 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा की गई पदोन्नति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा। GAD ने जवाब में कहा कि सीपीसीटी अनिवार्य है। इसके बाद कृषि और उद्योग विभाग ने भी पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए।
### CM ने लिया बड़ा फैसला
कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए CM ने बड़ा कदम उठाते हुए निर्देश दिए हैं कि
"तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं किया जाएगा।"
### कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
1. पदोन्नति नहीं रुकेगी: अब सीपीसीटी पास न होने पर भी योग्य कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे।
2. रिवर्ट नहीं होंगे: जिन्हें पहले पदोन्नत करके वापस भेजा गया था, उन्हें राहत मिलेगी।
3. भविष्य में बाधा खत्म: पदोन्नति प्रक्रिया में सीपीसीटी अड़ंगा नहीं बनेगी।
सरकार के इस फैसले से हजारों तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने CM के इस निर्णय का स्वागत किया है।
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