60 से कम अंक लाने वाले रोजगार सहायकों पर गिरेगी गाज,तबादला नीति भी हुई लागू

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नई मार्गदर्शिका तैयार की है जिसके तहत अब रोजगार सहायकों के लिए सहोलियत के साथ कई पावंदियां भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही सेवा में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता और पारदर्शिता के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। मार्गदर्शिका के अंतर्गत अब ग्रामीण रोजगार सहायक का वार्षिक मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 15 मार्च के बीच किया जाएगा, जिसमें 60 अंकों से कम मिलने पर सेवा समाप्ति संभव होगी। अवकाश व्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हुए 13 आकस्मिक, 3 ऐच्छिक और 15 विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। पहली बार स्थानांतरण नीति लागू की गई है, जिसके तहत तीन वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण अनुमति होगी। ग्राम रोजगार सहायकों के कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें जॉब कार्ड निर्माण, मजदूरी भुगतान, कार्यों की जियो टैगिंग और शासन की योजनाओं के समन्वय तक की जिम्मेदारी शामिल है।मंत्री पटेल के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रबंधन सुधार के साथ समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जा रहा है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे प्रदेश की पंचायतें अधिक सशक्त, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बनेंगी।
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