शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा में मिलेगी 30% की छूट,महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ

प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को हितों को देखते हुए गृह भाड़े के लिए बड़ा फैसला लिया है| दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आवास की समस्या को देखते हुए वहां मप्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को गृह भाड़ा 30 फीसदी की संशोधित दर से दिया जाएगा| वित्त विभाग ने गृह भाड़ा दी दर में संशोधन किया है| वित्त विभाग ने 19 फरवरी 2007 को दिल्ली,मुबंई जैसे महानगरों में स्थित मप्र सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को उन्हे मूल वेतन के 30 प्रतिशत दर से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया था| इसका निर्धारण पांचवे वेतनमान के आधार पर किया गया था| एक सितंबर 2012 छठवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का 10 प्रतिशत के आधार पर भाड़ा निर्धारित हुआ| अब यह निर्णय लिया गया है कि यह भत्ता वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 30 प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा|
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