अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण,सीएम ने दी नए साल में बड़ी सौगात

नव वर्ष के पूर्व ही सीएम डॉ. मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है| मुख्यमंत्री ने शिक्षा भर्ती के नियम में संशोधन करते हुए शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है| स्कूल शिक्षा विभाग की ओऱ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं| गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों की तरफ से इस बात की मांग लंबे समय से चल रही थी जिसके लिए अतिथि शिक्षकों ने राजधानी से लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई तरह के आंदोलन भी किया| आखिरकार प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की मांग को पूरा करते हुए शिक्षक भर्ती में उन्हे आरक्षण देकर नए साल की बड़ी सौगात दे दी है| नए नियम के तहत संविदा भर्ती के लिए नियम भी तय किए गए हैं| न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य किया होना चाहिए| अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा| प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अतिथि शिक्षकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है|
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