गौवंश के लिए गंभीर मोहन सरकार,लागू होगा गौ-संवर्धन सुरक्षा कानून,आरोपियों को मिलेगी सात साल की सजा

प्रदेश की मोहन सरकार ने गौ-वंश की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब राज्य सरकार ने गौ-संवर्धन और सुरक्षा कानून लागने की योजना तैयार की है| इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है| नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए सात साल के सजा का भी प्राविधान रखा जाएगा| इसमें खास बात यह है कि कलेक्टर के अलावा किसी अन्य कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे| गौ-तस्करी में शामिल वाहनों को भी राजसात किया जाएगा| अब नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी| विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने विधेयक पास किया था जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है| गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लगातार सड़कों में आवारा मवेशियों और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें लगातार प्रकाशित होती रही हैं तो वहीं कांजी हाउस में भोजन नहीं मिलने के चलते कई मवेशियों के काल के गाल में समाने का भी मामला लगातार प्रकाशित होता रहा है जिसके कारण राज्य सरकार गंभीर है| इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में गौ-अभ्यारण भी खोलने की योजना तैयार की है जिससे आवारा मवेशियों के लिए सुरक्षित आशियाना तैयार किया जा सके| जब से डॉ. मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मवेशियों की सुरक्षा होनी चाहिए लिहाजा अब उनकी पहल धरातल में उतरती नजर आने लगी है|
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