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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर अब सरकार नहीं खुद भरेंगे आयकर,अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी

Aug 18, 2024 2 min read
मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर अब सरकार नहीं खुद भरेंगे आयकर,अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी
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मप्र के मुख्यमंत्री और मंत्री अब अपना खुद आयकर भरते नजर आएंगे अभी तक इनका आयकर राज्य सरकार के खजाने से जाता था| राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा में पारित मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन को अनुमति दे दी है| वहीं विधानसभा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना आयकर खुद भरेंगे| इसके लिए विधानसभा की शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा| विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा अन्य भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 09 (क) को विलोपित करने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था| इस धारा में प्राविधान था कि मुख्यमंत्री और मत्रियों के वेतन-भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस व्यवस्था में परिवर्तन कर आयकर स्वयं द्वारा जमा करने का निर्णय लिया गया है| विधानसभा में संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था| विधि एवं विधाई विभाग से अनुमति मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया| यह प्राविधान एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगा|  

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