मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर अब सरकार नहीं खुद भरेंगे आयकर,अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी

मप्र के मुख्यमंत्री और मंत्री अब अपना खुद आयकर भरते नजर आएंगे अभी तक इनका आयकर राज्य सरकार के खजाने से जाता था| राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा में पारित मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन को अनुमति दे दी है| वहीं विधानसभा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना आयकर खुद भरेंगे| इसके लिए विधानसभा की शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा| विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा अन्य भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 09 (क) को विलोपित करने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था| इस धारा में प्राविधान था कि मुख्यमंत्री और मत्रियों के वेतन-भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस व्यवस्था में परिवर्तन कर आयकर स्वयं द्वारा जमा करने का निर्णय लिया गया है| विधानसभा में संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था| विधि एवं विधाई विभाग से अनुमति मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया| यह प्राविधान एक जुलाई 2024 से प्रभावी होगा|
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