मोहन सरकार का बड़ा फैसला,'लू-लपट' को प्राकृतिक आपदा मानेगी सरकार,मुआवजे का बढ़ेगा दायरा

प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 'लू/लपट' से होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया है। सरकार की तरफ से जारी राजपत्र में इस पूरे फैसले की विस्तार से जानकारी भी दी गई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब वही मुआवज़ा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। राज्य सरकार की नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों से लागू हो जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक बाढ़, भूकंप और आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि अब लू से भी पीड़ित या मृत व्यक्ति को मिलेगी। गौरतलब है कि अभी तक लू से होने वाली मौत पर अभी तक बहुत कम मुआवजा दिया जाता था। जिसको लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी कि लू और लपट भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। इस मांग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देशित किया जिसके बाद इस फैसले को हरी झंडी दे दी गई।
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