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मध्य प्रदेश

14 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत,बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते

Sep 4, 2024 1 min read
14 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत,बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते
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प्रदेश के सभी जिलों में 14 सितम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

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14 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत,बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते | मुखबिर MP