अब मिनी 'मय' खाने खोलेगी सरकार,बीयर वाइन और रेडी ड्रिंक रहेगी उपलब्ध

मप्र की सरकार अब नई शराब दुकान नहीं खोलेगी लेकिन अब मिनी बार खोलने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मिनी बार में केवल बीयर,वाइन और रेडी ड्रिंक मिलेंगे। इन मिनी बार दुकानों में शराब पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय ही यहां दिए जा सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा यानि बार शुल्क 20 लाख रुपये है तो मिनी बार के लिए दस लाख रुपये ही लाइसेंस के लिए लगेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से राजश्व की जो क्षति होगी उसकी भरपाई का प्रयास शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ा कर करने का प्रयास होगा। साल 2025-26 के लिए सरकार ने आबकारी नीति की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। सभी शराब दुकानों में देशी और विदेशी शराब दुकानें मिलती रहेंगी। दुकान लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा यानि जो व्यक्ति दुकान संचालित कर रहा है वह चाहे तो निर्धारित शुल्क देकर नवीनीकरण करा सकेगा। इसके लिए उसे 20% शुल्क अतिरिक्त देना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश है कि शराब दुकान सुबह साढ़े नौ बजे से रात 11 बजे तक शराब दुकान खुली रहेंगी। वन अभ्यारण की सीमा से 20 किलोमीटर की परिधि में लाइसेंस मिल सकेंगे।
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