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मध्य प्रदेश

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को तीन साल की सजा धोखाधड़ी मामले में हुई सजा

Apr 2, 2026 2 min read
दतिया से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को तीन साल की सजा धोखाधड़ी मामले में हुई सजा
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मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा हुई है। इस खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा विधायक भारती को दोषी करार दिया गया था। अब उनकी विधायकी पर भी संकट दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में विधायक भारती को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। Mukhbir को मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा विधायक भारती को दोषी करार दिया गया था। आज गुरुवार को सजा सुनाई गई है।यह सजा दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले से जुड़े मामले में सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला दिया। यह मामला कई वर्षों से चर्चा में था। इस केस में कोर्ट ने बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी माना है। अब दोनों धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फंस चुके हैं। इस घोटाले की कहानी 24 अगस्त 1998 से शुरू होती है, जब राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, दतिया में 10 लाख रुपये की एफडी कराईं थी। यह एफडी 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर की गई थी। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। वहीं श्याम सुंदर श्याम जनसहयोग एवं सामुदायिक विकास संस्थान से जुड़े हुए थे, जिससे दोनों का प्रत्यक्ष लाभ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस पूरे मामले में फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन मुखबिर को मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के नेता वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मामले की जानकारी ले रहे हैं।

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