शासकीय कर्मचारियों के खाते में पहली तारीख को आएगी सैलिरी,सरकार के शख्त निर्देश

प्रदेश की मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शासकीय कर्मचारियों के खाते में महीने की पहली तारीख को ही सैलिरी आ जाए| इसकी पहल भोपाल से की जा रही है जिसके तहत जिला प्रशासन ने कर्मचारियों के खाते में अब हर माह हर हाल में पहली तारीख को सैलिरी डालने का निर्देश जारी किया है| इसके लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिला कोषालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलिरी देने के आदेश दिए हैं| कलेक्टर ने बताया कि एमपी ट्रेजरी कोड 2020 में प्रावधान है कि महीने की पांच तारीख से अधिक कर्मचारियों के वतन वितरण में देरी के लिए संबंधित ट्रेजरी का आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा| लेकिन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वेतन बिल कोषागार में समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है| इसके अलावा अधिकांश कार्यालय वेतन वितरण के लिए देरी से भुगतान प्राप्त करते हैं|लेकिन देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है| और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए मंजूरी प्रस्तुत की जाती है| इसके अनियमित भुगतान,वित्तीय अनियमितताएं और धन का गबन हो सकता है| उन्होने निर्देश दिया कि सभी वेतन बिल माह के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व कोषागार में आनलाइन प्रस्तुत किया जाए|
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