दो से अधिक बच्चों वाले परिजनों को शासकीय नौकरी में बड़ा मौका अब हटाई जाएगी दो बच्चों की शर्त

मप्र में शासकीय नौकरी के माध्यम से अपना कैरियर बनाने वालों के लिए राज्य सरकार बड़ा प्राविधान करने जा रही है। जिसके तहत सरकार अधिकतम दो बच्चों की शर्त हटाने की योजना तैयार कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन नियमों में परिवीक्षा (प्रोवेशन) अवधि को लेकर किया जा रहा है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने के छह माह में ही कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा। अभी इसमें विलंब होता है जिसका असर वार्षिक वेतन वृद्धि पर पड़ता है। मंत्रालय सेवा-अधिकारी संघ लगातार इस बात को उठाता रहा है जिसके कारण अब सरकार इस मामले में बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है। यह मामला भी निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्राविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो पहले से नौकरी में होंगे। निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने से सेवा समाप्त करने का नियम है। इसके कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा है। यह प्राविधान उस वक्त किया गया था जब प्रदेश में प्रजनन दर अधिक थी।
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