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मध्य प्रदेश

रीवा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में नियम विरुद्ध नियुक्तियां,छह अधिकारी निलंबित

Apr 30, 2024 Updated: Apr 30, 2024 1 min read
रीवा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में नियम विरुद्ध नियुक्तियां,छह अधिकारी निलंबित

📷 रीवा नगरीय विकास एवं आवास विभाग

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मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) में नियम के खिलाफ नियुक्ति को लेकर विभाग के कमिश्नर (Urban Development and Housing Department Commissioner) ने बड़ा एक्शन लिया है. नियुक्ति में गड़बड़ी (Appointment Error) को लेकर रीवा जॉइंट डायरेक्टर (Rewa Joint Director) समेत 6 अधिकारियों को निलंबित (Suspend) कर दिया है। 45 पंचायत कर्मियों को नियम विरुद्ध मर्ज करने का आरोप है. ग्राम पंचायत के 45 कर्मचारियों को नगरीय विकास एवं आवास में गलत मर्ज किया गया था. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। रीवा के डभौरा नगर परिषद में 45 पंचायत कर्मियों को नियम विरुद्ध मर्ज किया गया था. रीवा के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी सोनी सहित चाकघाट-गुढ़ सीएमओ और चार अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. खबर है कि विभाग अभी और अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। रीवा के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी सोनी, चाकघाट-गुढ़ सीएमओ संजय सिंह, गुढ़ सीएमओ केएन सिंह, सहायक ग्रेड 1 मुनेंद्र पांडे, असिस्टेंट आरआई सतीश द्विवेदी, सैनिटरी सब इंस्पेक्टर अंकुश सिंह को सस्पेंड किया गया है।

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