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मध्य प्रदेश

धरती पर उतरी नई तबादला नीति एक से 15 जून तक होंगे सामान्य ट्रांसफर क्या है पूरा नियम पढ़ें मुखबिर पर पूरी खबर

May 22, 2026 2 min read
धरती पर उतरी नई तबादला नीति एक से 15 जून तक होंगे सामान्य ट्रांसफर क्या है पूरा नियम पढ़ें मुखबिर पर पूरी खबर
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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की नई तबादला नीति 2026 जारी कर दी है। इसके साथ ही तबादलों पर लगा प्रतिबंध शिथिल हो गया है। एक जून से 15 जून तक सामान्य स्थानांतरण हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की A- प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक किए जाएंगे।  

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क्या है नई नीति के बड़े प्रावधान?  

1. अनुसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता  
स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में पद भरे जाएंगे।  

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2. 20% की लिमिट तय  
किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं होंगे।  
> 200 तक पद: 20% तक तबादले  
> 201 से 1000 पद: 15% तक  
> 1001 से 2000 पद: 10% तक  
> 2001 से अधिक: कार्यरत संख्या के आधार पर  

3. ई-ऑफिस से होंगे तबादले  
सभी तबादले ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इनमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। मंत्री व प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पर तबादले होंगे, लेकिन मंत्री का अनुमोदन ई-ऑफिस से ही मिलेगा।  

4. जिले के भीतर कलेक्टर को अधिकार  
जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार की पदस्थापना प्रभारी मंत्री के परामर्श से होगी।  

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5. पति-पत्नी को एक जगह पोस्टिंग  
पति-पत्नी यानी दंपती की पदस्थापना एक स्थान पर रखने का प्रावधान है। गंभीर बीमारी से पीड़ित शासकीय सेवकों को भी तबादले में रियायत दी जाएगी।  

इन पर लागू नहीं होगी नीति  
यह नीति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्यप्रदेश मंत्रालय पर लागू नहीं होगी। गृह विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों का तबादला पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा।  

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए खास शर्त  
अनुसूचित क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उनके स्थान पर नए अधिकारी-कर्मचारी पदभार ग्रहण न कर लें। यह शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में ट्रांसफर पर लागू नहीं होगी।  

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