मध्य प्रदेश
MP में 10 साल बाद हुई पदोन्नति अब नियम बदलने की तैयारी 2016 से लगी रोक के कारण अटका था प्रमोशन
प्रदेश में एक लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को 10 साल बाद इस साल पदोन्नति मिली है। 2016 में पदोन्नति पर रोक लगने के कारण ये पदोन्नति नहीं हो पा र...
• Sep 19, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: MP में 10 साल बाद हुई पदोन्नति अब नियम बदलने की तैयारी 2016
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प्रदेश में एक लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को 10 साल बाद इस साल पदोन्नति मिली है। 2016 में पदोन्नति पर रोक लगने के कारण ये पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। अब सरकार अगले साल फिर पदोन्नति देने की तैयारी में है। इसके लिए पदोन्नति नियमों में संशोधन करना होगा।
5 साल की अनिवार्य सेवा के नियम में मिलेगी छूट
दरअसल, मौजूदा नियमों के तहत एक पद पर कम से कम 5 साल की सेवा के बाद ही अगली पदोन्नति का प्रावधान है। जिन कर्मचारियों को इस साल 2026 में पदोन्नति दी गई है, अगर रोक नहीं लगी होती तो उन्हें दूसरी पदोन्नति भी मिल चुकी होती। लेकिन नियमों के कारण वे दूसरी पदोन्नति की पात्रता में नहीं आ रहे हैं।
इसे देखते हुए प्रत्येक संवर्ग में निर्धारित सेवा अवधि में छूट देने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर-नवंबर में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें आयोजित की जाएं। इससे पहले पदोन्नति नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
अधिकारियों-कर्मचारियों का कहना है कि 31 दिसंबर 2027 तक रिक्त होने वाले पदों के साथ वर्ष 2026 में रिटायर हुए पदों को शामिल कर DPC की जाए।
पुलिस में ढाई हजार पदों पर होगी पदोन्नति
उधर, पुलिस मुख्यालय ने भी पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन शाखा के अधिकारियों के अनुसार, 31 दिसंबर 2027 की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक 30 नवंबर से पहले की जाएगी। इसमें प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। डीएसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी शासन स्तर पर गठित होगी।
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