राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से राहत नहीं तीन साल की सजा बरकरार कांग्रेस के मंसूबों पर फिरा पानी

Jul 10, 2026 - 17:59
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राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से राहत नहीं तीन साल की सजा बरकरार कांग्रेस के मंसूबों पर फिरा पानी

दतिया विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा और विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला भी बरकरार रहेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो कानूनी अनिश्चितता थी, वह भी अब खत्म हो गई है। अब यह उपचुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई 2026 को होगा।

क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 1998 के दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की एफडी धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप था कि बैंक रिकॉर्ड में फेरबदल कर फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि बढ़ाई गई और उसके आधार पर ब्याज राशि निकाली गई।

उस समय राजेंद्र भारती बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष और संबंधित संस्थान के ट्रस्टी थे। उन पर पद और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा था।

1 अप्रैल 2026 को दिल्ली की विशेष अदालत ने भारती को IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और जालसाजी से संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया था।  
2 अप्रैल 2026 को अदालत ने उन्हें 3 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सजा सुनाए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और दतिया सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

अब आगे क्या?
हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राजेंद्र भारती की अयोग्यता फिलहाल बरकरार रहेगी। कांग्रेस अब इस सीट पर नए उम्मीदवार पर विचार करेगी। वहीं बीजेपी इस जीत को भुनाने की कोशिश में है।

राजनीतिक तौर पर दतिया कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भारती के चुनाव से बाहर होने से कांग्रेस के लिए यह सीट बचाना बड़ी चुनौती बन गया है।

30 जुलाई को दतिया में वोटिंग होगी और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे।

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