'हर हाथ को काम' और काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देगी मोहन सरकार

Jan 7, 2026 - 19:36
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'हर हाथ को काम' और काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देगी मोहन सरकार

मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के बाद पहली बार सीएम यादव ने योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम यादव ने कहा कि देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास एवं जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। 'हर हाथ को काम' मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीबी जी-राम-जी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी है। यह गरीबों, खेतीहर मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ मिलकर किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 15 से अधिक बड़े विभाग कृषि वर्ष मनाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसी कारण वश किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार तय की गई दरों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता परिवार को बेरोजागारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, तो मुआवजे के तहत उसे विलम्बित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है।

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