सामान्य वर्ग को फिर लगेगा बड़ा झटका पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को फिर मिलेगा दोहरा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार शासकीय विभागों में पदोन्नति की तैयारी में है। इसके लिए पदोन्नति के पदों का निर्धारण किया जा रहा है। लेकिन पुराने नियमों के आधार पर ही आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ देने की तैयारी की जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। अन्य पद अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे लेकिन मेरिट में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संबंधित श्रेणी का एक पद कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग नुकसान में रहेगा। क्योंकि उसका कोटा कम हो जाएगा। इसी बात का विरोध सामान्य वर्ग के कर्मचारी मंत्रालय में कर रहे हैं। मंत्रालय सहित कई विभाग ऐसे हैं जहां उच्च स्तर पर आरक्षित वर्ग का कब्जा हो गया है। पदोन्नति नियम का पूरा मामला देखने वाले अपर सचिव अजय कटेसरिया ने सभी विभागों के स्थापना से जुड़े अधिकारियों के साथ सोमवार को मंत्रालय में बैठक की है। जिसमें बताया गया कि ने नियम के अनुसार भी कुल 36 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए आरक्षित रहेंगे यानि चिन्हित पदों पर केवल अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी की पदोन्नति हो सकेगी। अगर किसी संवर्ग में आरक्षित वर्ग का कर्मचारी पात्र नहीं पाया जाता है तो वो पद खाली रहेगा।
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