*ईद-उल-अजहा को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन 15 हजार वक्फ संपत्तियों पर लागू होंगे नियम
मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा त्योहार को देखते हुए प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों के लिए 7 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल की ओर से जारी सर्कुलर में मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
किन पर लागू होंगे नियम?
ये निर्देश प्रदेशभर की लगभग 15 हजार वक्फ संपत्तियों पर लागू होंगे। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह-मजारात, ईदगाह, कर्बला और मदरसा-स्कूल शामिल हैं।
वक्फ बोर्ड की 7 बड़ी हिदायतें
1. प्रशासन के आदेश जरूरी: सभी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और आमजन को भी इसकी जानकारी दें।
2. कुर्बानी स्थल ढका हो: कुर्बानी की जगह चारों तरफ से दीवार/टीनशेड से बंद हो। वहां दवाइयों का छिड़काव कराएं।
3. साफ-सफाई की जिम्मेदारी: त्योहार पर विशेष साफ-सफाई रखना धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी है।
4. अवशेष का निस्तारण: कुर्बानी के बाद जानवर के अनुपयोगी अवशेषों को ढककर नगर निगम के कंटेनर या तय स्थान पर ही डालें।
5. प्रतिबंधित जानवर नहीं: प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में न करें और सरकारी आदेश मानें।
6. सोशल मीडिया पर रोक: कुर्बानी का कोई भी वीडियो/ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल न करें।
7. नमाज ईदगाह में ही: ईद की नमाज केवल ईदगाह या मस्जिद परिसर में पढ़ें। सड़कों पर नमाज अदा न करें। जरूरत पर प्रशासन को सूचना दें।
किसे भेजा गया सर्कुलर
यह आदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आयुक्त अल्पसंख्यक कल्याण, सभी जिला/तहसील वक्फ कमेटी, मुतवल्लियों और शिया दाऊदी बोहरा समाज मुंबई को भी भेजा गया है।
वक्फ बोर्ड ने कहा कि ईद-उल-अजहा इस्लाम का महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई है।
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